भाजपा नेता सहित 16 लोगो को 5-5 साल की सजा और 4.51 लाख के अर्थदंड से न्यायालय ने किया दंडित

 

 

 

मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बीस साल पुराने राशन घोटाला मामले में मंदसोर के भाजपा नेता राजेंद्र सिंह गौतम सहित 16 लोगो को मंदसोर न्यायालय ने 5-5 साल की सजा व 4.51 लाख के अर्थदंड से दंडित किया । आपको बतादे की आरोपी राजेन्द्र सिंह गौतम अभी भाजपा में है और सिंधिया खास के है ये जो मामला है पहले तब नेता कांग्रेस में थे । कोर्ट ने दोषी पाए सभी आरोपीयों को जेल भेजने की कार्यवाही की । जानकारी अनुसार वर्ष 2002 में गरीबो को राशन सामग्री वितरण हेतु गठित समिति व मोजुदा जिला सहकारी बैंक उपाध्यक्ष व तत्कालीन कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह गौतम व समिति के अन्य 15 सदस्यो ने गरीबों को वितरण करने हेतु सरकार से मिलने वाला राशन गरिबो को ना बांटने हुऐ बाजार में व्यापारी को बेच दिया ।

पुरे मामले में जांच उपरांत करीब 87 करोड़ की अनियमितता सामने आई थी और 35 लाख का बड़ा गबन उजागर हुआ था । सन् 2005 से मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा और करीब 252 पेशियों के बाद आज बीस साल बाद प्रथम अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार गेहलोद ने सभी 16 आरोपीयों को 5-5 साल की सजा व 4.51 लाख के जुर्माने से दंडित किया । मामले में 16 में से 5 आरोपीयों की मौत हो चुकी है लिहाजा आज कोर्ट ने महिला पुरुष 11 आरोपीयों को जेल भेजने की कार्यवाही की ।

मिडिया से चर्चा में आरोपी भाजपा नेता राजेंद्र सिंह गोतम ने कहा की हमे न्याय पर विश्वास है, इसलिए इस पर हम कोई टिका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं । आगे न्यायालय कार्यवाही जो भी होगी की जाएगी ।

इस पूरे मामले में जिला विधिक अधिकारी निर्मला सिंह चौधरी ने बताया कि -
जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार का यह मामला है जिसमे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित ना कर ,खुले बाजार में बेच दिया गया था । इस मामले में आज न्यायालय ने राजेन्द्र सिंह गौतम आदि को 5 -5 साल की सजा व महिलाओं को 4 साल की सजा सुनाई गई है ।


By - sagartvnews
18-Dec-2023

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