म.प्र. परिवहन विभाग का आदेश दो-पहिया वाहन खरीदने पर दो हेलमेट साथ में खरीदना अनिवार्य
मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। जिसमें दो-पहिया वाहन खरीदने पर दो हेलमेट साथ में खरीदना अनिवार्य कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि हेलमेट खरीद की रसीद के बिना नए वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मध्यप्रदेश के परिवहन आयुक्त डा.शैलेंद्र श्रीवास्तव ने न्यायालय के आदेशानुसार दो पहिया वाहन खरीदते समय वाहन निर्माता द्वारा वाहन के साथ ही निर्धारित मापदंडों का हेलमेट प्रदान किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किया है।
परिवहन आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि दो पहिया वाहन खरीदते समय खरीदार को हेलमेट खरीदना होगा। यह हेलमेट वाहन निर्माता द्वारा प्रदान किया जाएगा। हेलमेट खरीदने के प्रमाण के बिना दो-पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन न किए जाने का निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है। की दो-पहिया वाहन का रजिस्ट्रेशन तभी किया जाए जब खरीदार हेलमेट खरीद की रसीद अनिवार्य रूप से वाहन रजिस्ट्रेशन के समय परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत करे। यदि दो-पहिया वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय इस प्रकार की रसीद प्रस्तुत नहीं की जाती है। तो उस वाहन का रजिस्ट्रेशन न किया जाए।
वहीँ परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह का राजपूत का क्या कहना है। इस बारे में यह भी सुन लीजिये।--------