लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़े को कोर्ट ने साथ रहने की दी अनुमति लेकिन रखी ये शर्त || STVN INDIA |
लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए प्रेमी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो उसे प्रेमिका के साथ रहने की अनुमति मिल गयी है। जी हां हाईकाेर्ट की ग्वालियर बेंच ने उसे साथ रहने की इजाजत दे दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि युवक और युवती बालिग हैं और आपसी सहमति से साथ रहना चाहते हैं, ताे रह सकते हैं। उन्हें ऐसा करने से नहीं राेका जा सकता। हालांकि काेर्ट ने इन दाेनाें काे साथ-साथ रहने की इजाजत देने के साथ यह शर्त भी रखी है। कि प्रेमी जाेड़ा हाईकाेर्ट की निगरानी में रहेगा। जिसमें युवक काे इस बात का शपथ पत्र भी देना हाेगा कि वह युवती काे सुखी रखेगा।जानकारी के मुताबिक काेर्ट में मुरैना के रहने वाले वीरसिंह ने हैवियस कार्पस दायर की थी। जिसमें लाहा की वो और संध्या साथ-साथ रह रहे थे। लेकिन संध्या के परिवार वालों को इससे आपत्ति है। इसी लिए उसे अपने कब्जे में कर लिया है। जिसे छुड़ाया जाए। बता दें कि संध्या एक महीने से मुरैना के सुधारगृह में थी। लीगल ऐड सर्विस द्वारा पैरालीगल वॉलिंटियर्स की तैनाती की जाएगी। जो हर 7 दिन में वीरसिंह और संध्या के पास पहुंचकेर उनकी स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। जिसे कोर्ट में हर महीने पेश कर बताया जाएगा कि संध्या इस लिव-इन रिलेशनशिप में सही से रह रही है या नहीं।