सागर- शराब ठेकेदार संतोष साहू के वंदना,पैराडाइस और ग्रेविटी होटल के लायसेंस कलेक्टर ने किये निरस्त !


 

 

सागर- शराब ठेकेदार संतोष साहू के वंदना,पैराडाइस और ग्रेविटी होटल के लायसेंस कलेक्टर ने किये निरस्त !

सागर में कलेक्टर दीपक आर्य ने मंगलवार को शहर के जाने माने शराब ठेकेदार संतोष साहू के तीन होटलों के लायसेंस निरस्त कर दिए हैं। जिसमें वंदना होटल, पैराडाइज का एफ.एल-3 लायसेंस और ग्रेविटी बार एण्ड लाउंज को जारी एफ.एल.-2 लायसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश भी जारी किया है। जिसमें संतोड़ साहू के पुत्र सतीष साहू को साल 2021-22 को होटल वंदना और होटल पैराडाईज के लिए एफ.एल.-3 लायसेंस और तिली रोड पर स्थित ग्रेविटी बार एण्ड लाउंज को एफ.एल.-2 लायसेंस उनके द्वारा प्रस्तुत आबकारी/मनोरंजन के कोई बकाया न होने के शपथपत्र के आधार पर स्वीकृत किये गये थे। साल 2020-21 के लायेसेंसी मेसर्स टीकाराम कोरी एण्ड कंपनी पार्टनर सतीष साहू द्वारा जिले की शराब दुकानों का ठेका खुद ही छोड़ दिये जाने से साल 2020-21 के दौरान शराब दुकानों का पुर्ननिष्पादन किये जाने से शासन को हुए 59,59,50,023 रूपये के नुक्सान की वसूली मेसर्स टीकाराम कोरी एण्ड कंपनी के भागीदारों से किया जाना है। उक्त फर्म में सतीष साहू भी भागीदार होने से आबकारी के बकायादार घोषित किये जा चुके हैं। इस बारे में सतीष साहू ने अतिक्रित प्रतिभूति के रूप में जमा पोस्ट डेटेड चैक बाउंस हो जाने से न्यायालय में वाद प्रस्तुत किये जाने और भू-राजस्व की भांति बकाया राशि की वसूली के लिए आर.आर.सी. जारी की जा चुकी है। तीनों लायसेंस को निरस्त करने के संबंध में सतीष साहू को बीते 23 नवम्बर को पत्र भेजकर उनका उत्तर माँगा था। लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। जिसके बाद कलेक्टर ने म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-31 में प्रावधान के मुताबिक कार्यवाही कर तीनों लायसेंस को निरस्त किया। आपको बता दें की तीनों प्रतिष्ठान शराब ठेकेदार संतोष साहू के हैं। जो उनके बेटे सतीश साहू संभालते हैं। वहीँ उनकी बहन पारुल साहू साल 2013 में सुरखी से भाजपा के टिकिट पर चुनाव भी लड़ चुकी हैं।


By - SARJU PATEL, STVN INDIA - SAGAR TV NEWS

30-Nov-2021

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