सागर-रक्षाबंधन के समय महिला से गलत काम करने वालों को आजीवन कारावास || SAGAR TV NEWS ||
सागर के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश आर प्रजापति की अदालत ने लूट, रेप और मर्डर के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, मामला मोतीनगर थाना क्षेत्र का है, जहां साल 2019 में रक्षाबंधन के बाद 60 वर्षीय महिला के बेटे ड्राइवरी करने के लिए घर से बाहर चले गए थे, उसी दौरान सुरेंद्र विश्वकर्मा और गोलू अहिरवार नाम के दो युवक चोरी करने के लिए घुसे थे जब चोरी हो रही थी तब महिला की नींद खुल गई और उसने विरोध किया तो महिला को घायल कर दिया इसके बाद नियत बिगड़ गई तो गलत काम किया गला दबा दिया जिससे महिला की जान चली गई, घटनाक्रम के बाद मोती नगर थाना पुलिस ने 376 और 302 के तहत मामला दर्ज कर चालान पेश किया था लोक अभियोजन सौरव डिम्हा ने जानकारी देते हुए बताया इसमें 23 अभियोजन साक्ष्य को परीक्षित कराया गया वहीं इसमें एफएसएल रिपोर्ट भी प्रमाणित हुई है जिसके आधार पर दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है