सागर- दो पक्षों में राजीनामा के बाद भी कोर्ट ने पति-पत्नी को तीन साल की सुनाई सजा || SAGAR TV NEWS |
दो पक्षों में मारपीट होने के बाद राजीनामा हो गया था लेकिन फिर भी आरोपी पति-पत्नी को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गयी है। साथ ही पांच-पांच सौ रूपये का अर्थदंड लगाया है। इस फैसले को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। मामला सागर जिले के बीना से सामने आया जहाँ द्वितीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने ये फैसला सुनाया। जानकारी के मुताबिक बीना के एरण गांव में साल 2019 में महिला शारदा कुशवाहा अपने पति दयाचंद और बच्ची के साथ घर में थी। उसी दौरान गांव के ही मोहर सिंह अपने घर के सामने खड़े होकर पुरानी बुराई पर गाली गलौच कर रहा था। जब दयाचंद ने उसे मना किया तो मोहर सिंह ने घर में घुसकर दयाचंद के साथ रॉड से मारपीट की थी। तभी आरोपी की पत्नी पंखी उर्फ अवधरानी भी मौके पर पहुँच गई और बीच बचाव कर रही शारदा के साथ मारपीट की। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इस मामले में दोनों पक्षों ने राजीनामा कर लिया था। लेकिन द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल चौहान की कोर्ट ने पति पत्नी दोनों को तीन-तीन साल की सजा सुनाते हुए अर्थदंड लगाया। मामले में बिना एसडीओपी दिनेश मालवीय ने जानकारी दी।-