सागर-धारा 144 लागू कर प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती, देखिए कहाँ-कहाँ रहेगी प्रभावी
सागर शहर के तीनबत्ती से लेकर कटरा मस्जिद तक धारा-144 की अवधि दो महीने बढ़ा दी गई है । अब कटरा बाजार में बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, सभा, पुतला दहन जैसेकार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। कोई कार्यक्रम करने से पहले सिटी मजिस्ट्रेट से इसकी अनुमति लेना होगी।
कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक तीनबत्ती पर गौरमूर्ति के चारों ओर जो फेंसिंग हैं उसमें पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ खड़े नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही कटरा जामा मस्जिद से विजय टॉकीज चौराहा, राधा टॉकीज तिराहा और नमक मंडी रजा तिराहा तक के क्षेत्र में भी धारा-144 लागू रहेगी। इस एरिया में बिना अनुमति कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकेंगे और डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। तीनबत्ती से कटरा मस्जिद तक माइक, डीजे व लाउड स्पीकर का उपयोग भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।