सागर के शिक्षक पर हाईकोर्ट ने लगाया 25 हजार का जुर्माना || SAGAR TV NEWS ||

 

सागर जिले के मॉडल स्कूल खुरई से स्थानांतरण होने की चुनौती कोर्ट में देना एक शिक्षक को भारी पड़ गया है, गलत तथ्य प्रस्तुत करने और न्यायलय का समय बर्बाद करने पर हाईकोर्ट ने उस पर ₹25000 का जुर्माना लगाया है, जिला शिक्षा अधिकारी अजब सिंह ठाकुर से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले साल अगस्त महीने में अखिलेश चौरसिया नाम के शिक्षक ने खुरई से हाई स्कूल बेसली तबादला किया गया था, इस स्थानांतरण के फैसले को कोर्ट में उन्होंने चुनौती दी थी।
वही इस मामले की 10 फरवरी 2022 को सुनवाई की गई, शासकीय अधिवक्ता के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर मामले में अधिवक्ता ने अपने तर्क प्रस्तुत किए जिन पर विचार किया गया, याचिकाकर्ता द्वारा गलत तथ्य और साक्ष्य प्रस्तुत करना पाया गया, कोर्ट का समय बर्बाद करने और गलत तथ्य प्रस्तुत करने के लिए हाईकोर्ट ने 25000 का जुर्माना लगाया जिसे 15 दिन के अंदर खाते में जमा करना होगा


By - Sagar tv news
17-Feb-2022

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