सागर-376 के आरोपी को दो मामलों में 15 साल की सजा का एलान ! || SAGAR TV NEWS ||
दुष्कर्म और एक अन्य प्रकरण के मामले में सागर जिला न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ने आरोपी को सजा सुनाई। जिसमें दिनेश सिंह राणा की अदालत ने 10 साल की सश्रम कारावास और आपराधिक ग्रहअतिचार के लिए 5 साल का सश्रम कारावास के अलावा 1-1 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया। मोतीनगर थाना इलाके के रजौआ गांव निवासी आरोपी सरमन चढ़ार को सजा सुनाई। इस प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक के मुताबिक घटना 4 दिसम्बर 2018 की रात की है। जब फ़रियादी पीड़िता अपने घर में अकेली थी। उसका पति रात करीब साढ़े 8 बजे खेत पर पानी देने चला गया। तभी आरोपी सरमन पीड़िता के घर में घुसा जहां महिला के साथ जबरदस्ती करते हुए दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद पहुंचे पति ने उसे बचाया और सरमन को पकड़ा। साथ ही घटना की शिकायत मोतीनगर थाने में की थी। इस मामले में आरोपी सरमन चढ़ार को आपराधिक गृह अतिचार और रेप में दोषी पाया गया। जिसे न्यायालय ने सजा सुनाई है। वहीं आरोपी को जेल भेज दिया है।