सागर-बहुचर्चित रति त्रिपाठी केस में दो सगे भाईयो को कोर्ट ने भेजा जेल
सागर में युवती को ट्रेन से फेंका ! दो सगे भाईयों को 10 साल की जेल
सागर-बहुचर्चित रति त्रिपाठी केस में दो सगे भाईयो को कोर्ट ने भेजा जेल
सागर जिले में ट्रेन से युवती को फेंककर लूट करने के मामले में बीना न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। इसमें दो भाइयों को 10- 10 साल की सजा सुनाई है तो 5 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, मामला 19 नवंबर 2014 का है। जहां पर रति त्रिपाठी नाम की युवती से 8 बदमाशों ने चलती ट्रेन में लूट की थी युवती विरोध करने पर उसे ट्रेन से फेंक दिया गया था जिससे वह गंभीर घायल हुई थी।
विशेष लोक अभियोजक डी के मालवीय ने बताया कि द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौहान ने आरोपी जाहर सिंह पाल, ओंकार उर्फ भज्जू पाल को धारा 392, 397 में दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष की सजा के साथ 20-20 हजार रूपए जुर्माने से दंडित किया। दोनों आरोपी सगे भाई ललितपुर जिले के ठठखेड़ा के निवासी है। घटना का मुख्य आरोपी चंदन सिंह लोधी अभी फरार है।
जानकारी के मुताबिक 19 नवंबर 2014 में करोंदा गांव के पास रेलवे ट्रैक पर कानपुर निवासी 28 वर्षीय रति त्रिपाठी घायल अवस्था में मिली थी। जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था कानपुर निवासी युवती रति त्रिपाठी जो मालवा एक्सप्रेस से कानपुर से इंदौर जा रही थी। ट्रेन में उसके साथ आठ लोगों ने लूट की और जब युवती ने इसका विरोध किया तो उसे ट्रेन से धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया। ट्रेन से गिरने के कारण युवती के सिर में गंभीर चोटें आई। घटना के आठ साल बाद भी युवती की हालत ठीक नहीं है।