सागर में 302 के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा का एलान
मर्डर के मामले में जिला न्यायालय सागर के एडीजे दिनेश सिंह राणा की अदालत ने आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई और 1000 रूपए का जुर्माना किया। शासन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने बताया कि पिछले दो साल पहले मोतीनगर थानांर्गत जब फरियादी गोपाल मजदूरी का काम करके अपने घर लौट रहा था तो उसने देखा कि आरोपी कमलेश, उसके फफूआ ससुर रामदयाल से मारपीट कर रहा है। जिससे उसे चोटें आ गई। गोपाल ने बीच बचाव भी किया लेकिन वह भी चोटिल हो गया। रामदयाल को गंभीर चोटें हालत में अस्पताल ले जाया गया। जब उसका इलाज चल रहा था, तभी उसकी जान चली गई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला कायम करते हुए प्रकरण कोर्ट में पेष किया। जहां आरोपी को दस साल की सजा सुनाई गई।