सागर-व्यापारी के नौकर का मर्डर, आरोपी श्याम और शैतान को जिंदगी भर की सलांखे
सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र के सराफा व्यापारी के नौकर के मर्डर के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शिवबालक साहू की कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई हुई। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी टिंकू उर्फ श्याम नामदेव और सोनू उर्फ सन्ना उर्फ शैतान अहिरवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 7-7 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सौरभ डिम्हा ने की। उन्होंने बताया कि फरियादी सराफा व्यापारी गौरव अग्रवाल ने थाने में शिकायत की थी। शिकायत में बताया कि मैं सोने-चांदी का व्यापार करता हूं। उत्तरप्रदेश के मथुरा का निवासी हूं। सागर में किराए से बिहारीजी मंदिर के पीछे कमरा लेकर रह रहा हूं। 22 सितंबर 2016 की रात में मार्केट से घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया तो विजय ने दरवाजा खोला। फरियादी अंदर जाने लगा। तभी दो अज्ञात व्यक्ति पीछे से आ गए। उनसे पूछताछ की तो लाल मिर्च का पाउडर आंखों में मार दिया, व्यापारी गौरव और कर्मचारी विजयपाल ने उन्हें पकड़ा तो आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। चाकूबाजी में फरियादी को सिर, दाहिने हाथ की अंगुली, कल्हाई और दाहिने पैर में चोट आई थी। वहीं नौकर विजयपाल को भी चाकू से मारा जो सीने में लगा। तत्काल उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था पुलिस ने 302 का मामला दर्ज क्र जांच करते हुए सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर, टावर लोकेशन के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।