सागर जिले के मंडी बामोरा में हुए सनसनीखेज 7 साल पुराने मर्डर के मामले में बीना कोर्ट ने 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाइ हैं बीना द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौहान की अदालत ने सर्राफा व्यापारी रमेश सोनी के मामले में यह जजमेंट दिया है इसमें कोर्ट ने लूट का माल खरीदने वाले अनिल सोनी को भी 10 साल की सजा और ₹7000 का जुर्माना लगाया है वही अभी इसमें मुख्य आरोपी सोहित सोनी घटना दिनांक से ही फरार है ।
बीना लोक अभियोजक डीके मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 अक्टूबर 2015 को मंडी बामोरा के बाजार में रहने वाले रमेश सोनी की डेडबोडी उनके घर में मिली थी उनके शरीर पर जलने के कई निशान थे नाखून उखाड़ दिए गए थे । उनके घर पानी भरने गए पड़ोसी से मिली सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी घटना के दिन से ही उनका पुराना नौकर फरार था, रमेश सोनी के साथ जब इस घटना को उस दिन उसकी पत्नी और बेटा दशहरा का कार्यक्रम देखने के लिए सागर गए हुए थे ।
तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मौका मुआयना कर विशेष टीम गठित की थी और आरोपियों की पतासाजी की इसमें पुलिस ने चार आरोपी हिरासत में लिए थे जिनसे पूछताछ में पता चला कि उनके पुराने नौकर सोहित सोनी के साथ शहर के मोती नगर थाना क्षेत्र से 4 साथी शराब पार्टी करने रमेश सोनी के घर पहुंचे थे रमेश को दारु पिला दी जिससे वह मदहोश हो गया और फिर तिजोरी का पासवर्ड पूछने लगे तिजोरी का पासवर्ड जानने के लिए उसे बेइंतहा प्रताड़ित किया गया था।
कोर्ट ने घटनास्थल से मिले फिंगरप्रिंट को मुख्य सबूत मानते हुए और अभियोजन के अन्य साक्ष्यों पर भरोसा कर यह फैसला सुनाया है जिसमें विनोद पटेल, संदीप पटेल, मोनू रैकवार और अनिल सोनी को सजा सुनाई गई है
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