सागर-302 के मामले में तीन आरोपियों को 10-10 साल की सजा,टीआई-आरक्षक को वारंट जारी || SAGAR TV NEWS ||

 

मारपीट से युवक की डेथ के मामले में खुरई न्यायालय के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश यादव की अदालत ने तीन आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार बांदरी थाना के खड़ौआ गांव निवासी दिलीप यादव और उसके साथी 23 जून 2017 को ढावे पर पानी पीने के लिए गए थे। उसी दौरान ढावा मालिक नितिन गुप्ता से उसका विवाद हो गया। इस बात पर नितिन गुप्ता उसके साथी मनीष जड़िया, सोनू और गनेश सिंह ने उसको लोहे की राड और लात घूंसो से मारपीट कर दी और उसे थाने में ले जाकर उसकी झूठी शिकायत कर दी कि इसने मेरे ढावे पर विवाद किया। इसके साथ ही इन आरोपियों से तत्कालीन थाना प्रभारी कमल सिंह सेंगर से साठगांठ करके दिलीप यादव की और पिटाई करवाई। जब उसे इलाज के लिये ले जाने लगे तो रास्ते में उसने दम तोड दिया। उस समय बांदरी थाने में चारों आरोपियों के खिलाफ मर्डर का मामला दर्ज किया गया था। यह मामला कोर्ट में पेष किया गया, जहां नितिन गुप्ता उसके दो साथी मनीष जड़िया और गनेष सिंह को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी सोनू अहिरवार की डेथ हो चुकी है। इस मामले में न्यायालय ने तत्कालीन बांदरी थाना प्रभारी कमल सेंगर और आरक्षक राजेश यादव को भी साक्ष्य छिपाने और झूठा मामला बनाने पर आरोपी पाया और न्यायालय में पेश होने का वारंट जारी किया है।


By - Yogendra Singh Gaur khurai
24-Dec-2022

YOU MAY ALSO LIKE

Sagartvnews subscribe on youtube



NEWSLETTER

सागर टीवी न्यूज़ से सबसे पहले न्यूज़ लेने के लिए अभी अपना ईमेल डालें और सब्सक्राइब करें
Sagar TV News.