एमपी में हाईवे के बाजू में तानी शराब दुकान नई शराब नीति की उड़ाई धज्जियां !
एमपी में हाईवे के बाजू में तानी शराब दुकान नई शराब नीति की उड़ाई धज्जियां !
प्रदेश में आबकारी विभाग की नई नीति लागू हो चुकी है इसके अनुसार नेशनल हाईवे से 220 मीटर के दायरे में शराब दुकान नहीं होनी चाहिए लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए रायसेन जिले के सुल्तानपुर के बमोरी ढाबे के पास जबलपुर हाईवे से सिर्फ 45 मीटर की दूरी पर शराब दुकान संचालित की जा रही है इस मामले में जिला आबकारी अधिकारी कुछ बी कहने से बच रहे हे और उनका सिर्फ इतना कहना हे की हमे तीन दिन का समय दीजिये हम जांच करवा रहे है बता दे मध्य प्रदेश सरकार ने नई शराब नीति लागू की है इसके अनुसार 1 अप्रैल के बाद अहाते बंद कर दिए गए हैं इसके लिए सरकार पूरी तरह सख्त नियम लागू होने के बाद ना केवल हाथ बंद है बल्कि प्रदेश में नए रेट से शराब की बिक्री शुरू हो गई है शराब की दुकान पर बैठकर शराब पीने की अनुमति नहीं है वही शराब पीकर वाहन चलाने वालों का लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल किया जाएगा
गौरतलब है कि नेशनल हाईवे से 220 मीटर की दूरी पर शराब दुकान होना चाहिए, इसके विपरीत शराब ठेकेदार नेशनल हाईवे से लगभग 45 मीटर की दूरी पर षराब दुकान खोले है। जिसके चलते शराब पीने वाले नशे में हाईवे पर उत्पात करेंगे और घटनाओं में इजाफा होगा। लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे है।