बाबरी विध्वंस मामले में आया फैसला सभी 32 आरोपी बरी || SAGAR TV NEWS ||
लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बुधवार को फैसला सुनाया, जिसमें सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस मामले में प्रमुख भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी आदि मुख्य आरोपी थे। बाबरी विध्वंस केस में फैसला सुनाते हुए जज सुरेन्द्र कुमार यादव ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं हैं। विवादित ढांचा गिराने की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी बल्कि यह घटना अचानक हुई थी।सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 19 अगस्त, 2020 को आखिरी एक्सटेंशन दिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कई बार मुकदमे को पूरा करने की समय सीमा बढ़ाई थी। सुप्रीम कोर्ट 19 अप्रैल, 2017 को जस्टिस पीसी घोष और आरएफ नरीमन की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए डिस्चार्ज के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर अपील को अनुमति देकर आरोपियों के खिलाफ साजिश के आरोपों को बहाल किया था। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पीठ ने रायबरेली के एक मजिस्ट्रेट अदालत में लंबित एक अलग मुकदमे को भी स्थानांतरित कर दिया था और उसे लखनऊ सीबीआई कोर्ट में आपराधिक कार्यवाही के साथ जोड़ दिया था।