बुरहानपुर जिले के 19 हजयात्रियों को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक बडी राहत दी है। दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हज कमेटी ऑफ इंडिया को अतिरिक्त राशी वापस करने के निर्देश दिए है। दरअसल, हज यात्रियों के लिए हज कमेटी ने इम्बारकेशन पॉइंट यानी प्रस्थान स्थल मुंबई के अलावा इंदौर, भोपाल भी कर दिया था,
लेकिन जब हज यात्रियों ने फॉर्म भरे तो उन्हें यह नहीं बताया गया कि इंदौर से जाने पर अतिरिक्त किराया लगेगा। ऐसे में जिन लोगों ने इंदौर इम्बारकेशन पॉइंट भरा उन्हें 53 हजार रुपए अतिरिक्त भरना पड़े।
किसी ने 2 लाख तो किसी ने ढाई लाख रूपए केंद्र सरकार की हज कमेटी को जमा कराए, लेकिन इसे लेकर बुरहानपुर जिले के 19 हज यात्रियों ने मप्र हाईकोर्ट जबलपुर में पिटीशन लगाई। कोर्ट ने त्वरित सुनवाई करते हुए हज कमेटी ऑफ इंडिया भारत सरकार को आदेश दिए कि जिन 19 हज यात्रियों ने पिटीशन दाखिल की है उनके इम्बारकेशन पॉइंट इंदौर की बजाए मुंबई किए जाएं।
साथ ही 10 दिन के अंदर उनका पैसा भी वापस लौटाया जाए। पिटीशन लगाने वाले 19 हज यात्रियों के अधिवक्ता मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि इंदौर से प्लेन से जाने वाले हज यात्रियों को 53 हजार रूपए अतिरिक्त भरना पड़े थे।
इसे लेकर जिले के 19 हज यात्रियों ने जबलपुर हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हज कमेटी को निर्देशित किया है कि जिन लोगों ने पिटीशन लगाई है उनके एम्बारकेशन पॉइंट मुंबई किए जाएं।