अक्षय बम को हाई कोर्ट से मिली जमानत,17 साल पुराने केस में धारा 307 बढ़ाकर जारी हुआ था गिरफ्तारी वारंट
अक्षय बम को हाई कोर्ट से मिली जमानत,17 साल पुराने केस में धारा 307 बढ़ाकर जारी हुआ था गिरफ्तारी वारंट
अक्षय बम को हाई कोर्ट से धारा 307 में मिली जमानत
लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस से भाजपा में आए अक्षय कांति बम को बुधवार को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। उनके वकील योगेश गुप्ता ने बताया कि इससे पहले शुक्रवार 24 मई को मामले में सुनवाई हुई थी, जिसमें अगली तारीख 29 मई दी गई थी। दरअसल, 17 साल पुराने जमीन विवाद के केस में ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ 24 अप्रैल को धारा 307 बढ़ाने के आदेश दिए थे। सुनवाई से गैरहाजिर रहने पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। इसी मामले में अक्षय बम ने दो अलग-अलग अदालतों में याचिकाएं दायर कर रखी हैं। हाई कोर्ट से इस केस में अग्रिम जमानत मांगी थी जबकि ट्रायल कोर्ट से धारा 307 लगाने पर पुनर्विचार याचिका दायर की है। दोनों में सुनवाई के लिए 24 मई तय हुई थी। पुनर्विचार याचिका पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी।
2007 के जमीन विवाद से जुड़े मामले के फरियादी युनूस पटेल के खेत पर विवाद हुआ था। इसमें फायरिंग, बलवा आदि के आरोप थे। पुलिस ने सिर्फ हमला, मारपीट और धमकाने की रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोप हैं कि यूनुस पर गोली भी चलाई गई थी, लेकिन खजराना पुलिस ने FIR में हत्या के प्रयास की धारा नहीं जोड़ी थी।इसी के खिलाफ युनूस ने ट्रायल कोर्ट में आवेदन दिया था। पिछले महीने 24 अप्रैल को फरियादी की गुहार पर आरोपी अक्षय बम, उनके पिता कांति व अन्य आरोपियों के खिलाफ धारा 307 यानी प्राणघातक हमले की धारा बढ़ा दी गई और 10 मई को पेश होने के आदेश दिए थे। अक्षय और उनके पिता ट्रायल कोर्ट में 10 मई को गैरहाजिर रहे। सामाजिक और बीमारी का कारण बताकर दोनों ने हाजिरी माफी मांगी थी। ट्रायल कोर्ट ने आवेदन खारिज कर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। पुलिस को उसे गिरफ्तार करने के आदेश हैं लेकिन 14 दिन बाद भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है। इसके उलट, पुलिस ने थाने के बजाय लाइन से अलग बल भेजकर अक्षय बम को सुरक्षा मुहैया करा रखी है। इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।