Sagar-मरीज को लूटने वाले अस्पताल पर शिंकजा,लौटाने होंगे ईलाज के पैसे | sagar tv news |
इलाज और ऑपरेशन का पूरा पैसा मरीज से लेने के बाद मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान की राशि भी हड़पने वाले जबलपुर के त्रिवेणी हॉस्पिटल को जिला उपभोक्ता आयोग सागर ने 80 हजार रुपए मरीज को लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही मरीज को मानसिक क्षति के रूप में 10 हजार रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है।
मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ता पवन नन्होरिया ने बताया कि दुलारे यादव ने त्रिवेणी हेल्थ केयर हॉस्पिटल जबलपुर के संचालक के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग सागर में दावा पेश किया जिसमें उन्होंने बताया कि दुर्घटना में उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ था।
4 जुलाई 2023 को इलाज और ऑपरेशन जबलपुर के त्रिवेणी हेल्थ केयर हॉस्पिटल में कराया। जहां इलाज में 2.20 लाख रुपए खर्चा हुई। मरीज ने अस्पताल को 2.20 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया।
इस दौरान अस्पताल प्रबंधन ने कहा था कि मप्र शासन की मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान राशि जैसे ही प्राप्त होगी, परिवादी द्वारा अदा की गई राशि वापस कर दी जाएगी। इसके बाद दुलारे यादव ने मप्र शासन से मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान के तहत राशि प्राप्त करने के लिए 2.20 लाख रुपए का आवेदन पत्र अस्पताल से जारी किए गए मेडिकल दस्तावेजों के साथ पेश किया। जिस पर मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान के तहत 80 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई।
10 अगस्त 2023 को ई-पेमेंट के माध्यम से 80 हजार रुपए की राशि हॉस्पिटल के बैंक खाते में शासन द्वारा जमा कराई गई। लेकिन जब परिवादी ने हॉस्पिटल प्रबंधन से रुपए वापस करने के लिए बोला तो उन्होंने कहा अभी शासन से राशि का भुगतान नहीं हुआ है।
परिवाद पर आयोग के अध्यक्ष राजेश कुमार कोष्टा और सदस्य अनुभा शर्मा ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान परिवादी ने मेडिकल दस्तावेज और शासन द्वारा हॉस्पिटल को जमा की गई राशि से संबंधित दस्तावेज पेश किए थे जिस पर यह फैसला सुनाया है