Sagar - टोल प्लाजा पर दो बार वसूले 25 रु., अब चुकाने पड़ेंगे 7 हजार, जाने पूरा माजरा
सागर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से टोल प्लाजा पर 2 बार टोल टैक्स वसूले जाने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाया है. फोरम ने टोल टैक्स कंपनी की सेवा में कमी मानते हुए 5 हजार का जुर्माना और 2 हजार रुपए कोर्ट फीस के साथ अधिक कटी टोल टैक्स की राशि पर 6% ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया है. दरअसल, बार एसोसिएशन अध्यक्ष जितेंद्र सिंह किसी काम के सिलसिले में सागर से गढ़ाकोटा जा रहे थे.
इस दौरान टोल प्लाजा पर मशीन खराब होने की बात कहकर नगद 25 रुपए काट लिए और उसके बाद में उनके फास्टैग से भी काट लिए गए. मामला महज 25 रुपए 2 बार वसूले जाने का था, लेकिन जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने लोगों को जागरूक करने और टोल प्लाजा की लूट के तरीके से लोगों को अवगत कराने के लिए ये केस लड़ा. उपभोक्ता फोरम के आदेश के बाद जो राशि उन्हें मिलेगी, उसे उन्होंने कोर्ट के गणेश मंदिर के लिए दान करने का एलान किया है.
अपने साथ हुई एक तरह की धोखाधड़ी को लेकर जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष ने तय किया कि टोलप्लाजा वालों की मनमानी और लोगों को जागरूक करने के लिए वो उपभोक्ता फोरम की शरण लेंगे. उनका कहना था कि "बात 25 रुपए की नहीं, बल्कि लोगों के साथ धोखाधड़ी की है. इसके बाद वकील पवन नन्होरिया ने जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष का केस उपभोक्ता फोरम में लगाया. इस मामले में टोल मैनेजर गोपाल सोनी ने कोई वकील नहीं लगाया और स्वयं उपस्थित होकर जबाब दिया और गलती स्वीकार की थी कि तकनीकी खराबी के कारण 2 बार टोल ले लिया गया है, वो वापस करना चाहते है."