Sagar -50 रुपये की राखी पर 7000 की वसूली, बहन ने कोरियर कंपनी को सिखाया सबक
सागर से एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जिसमें एक बहन ने अपने भाई के लिए 19 महीने तक कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी। यह मामला रक्षाबंधन से जुड़ा है, जब राखी समय पर न पहुंच पाने पर बहन ने कोरियर कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कराया। जिसके बाद 50 रुपये कोरियर शुल्क के बदले फोरम ने 7050 रूपये देने का आदेश किया है। अब उपभोक्ता फोरम के फैसले के बाद हर ओर बहन की सराहना हो रही है।
नरयावली निवासी इंद्राज सिंह ठाकुर की पत्नी शकुनबाई ठाकुर ने 21 अगस्त 2023 को अपने भाई नटराज गुजरानिया (जिला बारा, राजस्थान) को मधुर कोरियर के जरिए राखी भेजी थी। कोरियर शुल्क 50 रुपये लिया गया और यह कहा गया कि राखी रक्षाबंधन (30 अगस्त) से पहले पहुंच जाएगी। लेकिन राखी न तो समय पर पहुंची और न ही वापिस की गई।
शिकायत के बावजूद कोरियर कंपनी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इससे त्यौहार का उत्साह फीका पड़ गया। इसी वजह से परिवादी ने उपभोक्ता फोरम का रुख किया।
एडवोकेट संतोष सोनी ने पीड़ित का पक्ष रखा। फोरम अध्यक्ष राजेश कोष्ठा और सदस्य अनुभा वर्मा ने कोरियर सेवा में कमी मानते हुए कंपनी पर 7050 रुपये का जुर्माना लगाया—जिसमें 50 रुपये कोरियर शुल्क, 5000 रुपये हर्जाना, 2000 रुपये वाद व्यय और 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज शामिल है। यह राशि दो महीने के भीतर परिवादी को अदा करनी होगी।