सागर महिला विशेष किशोर ईकाई, चाईल्ड लाईन, और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्यवही करते हुए एक बार फिर बाल विवाह रुकवाया है पुलिस को मुखबिर से सुरखी थाना क्षेत्र के करैया गांव में बाल विवाह होने कि सुचना मिली थी, टीम मौके पर पहुंची और लड़की दस्ताबेज देखे जिसमे वह साढ़े तरह साल पाई गई
इसके बाद विशेष किशोर ईकाई पुलिस से ज्योति तिवारी ने बच्ची के परिजनों को समझाइश दी उनसे कहा कि नाबालिग की शादी करवाना कानूनी अपराध है इसके बाद बच्ची की मां ने बताया कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इस कारण से हम बच्ची की शादी कर रहे हैं इसके बाद विशेष किशोर इकाई की ज्योति तिवारी ने समझाते हुए कहा कि बच्ची की उम्र अभी कम है और आप 18 वर्ष पूर्ण हो जाने पर बच्ची की शादी कर सकते हैं इसके बाद परिजन मान गए और 18 वर्ष पूर्ण हो जाने पर शादी करने की बात कही
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