मध्यप्रदेश में कारोना महामारी को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि संपत्तियों की खरीदी-बिक्री के लिए कलेक्टर गाइडलाइन 30 जून तक जारी रहेगी।महिलाओं को रजिस्ट्रेशन फीस में 2% की छूट मिलती रहेगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में संपत्ति की खरीदी-बिक्री के लिए प्रति वर्ष एक अप्रैल से नई गाइडलाइन जारी की जाती है। लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए गाइडलाइन में 30 जून तक कोई परिवर्तन न करते हुए इसे पूर्ववत रखा गया है।
उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए संपत्ति की पंजीयन दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। गाइडलाइन अनुसार महिलाओं के नाम से रजिस्ट्रेशन फीस में 2% की छूट भी पूर्ववत जारी रहेगी। सामान्य पंजीयन की दर 3 प्रतिशत है, जबकि महिला आवेदकों के लिए यह दर 1% रखी गई है।
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