मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई अनलॉक की नई गाइड लाइन के बाद सागर में अनलॉक के चलते छूटों का दायरा बढ़ाया गया है। नई गाइडलाइन के तहत सागर में सभी प्रकार की दुकानें व्यावसायिक प्रतिष्ठान और निजी कार्यालय सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। शॉपिंग मॉल जिम भी उक्त समय में ही खुल सकेंगे। लेकिन सिनेमा घर थिएटर स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। इस दौरान जिम और फिटनेस सेंटर्स रात 8 बजे तक 50 प्रतिशत कैपेसिटी पर कोविड प्रोटोकॉल की शर्तों का पालन करते हुए खुलेंगे। वहीं सभी रेस्टोरेंट व क्लब 50 प्रतिशत कैपेसिटी से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। सभी होटल व लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुलेंगे।इसके अलावा सभी उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे। सभी खेलकूद के स्टेडियम खुलेंगे। विवाह समारोह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं। यह आदेश बुधवार को कलेक्टर दीपक सिंह ने जारी किया है। यह आदेश 1 जुलाई तक के लिए है।
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