पत्नि को आग के हवाले करने वाले पति को उम्रकैद की सजा साथ ही लगाया जुर्माना


सागर जिले के मालथौन में बेटी के जन्मदिन पर मां का साया छीनने वाले पति को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। वारदात से कुछ देर पहले पति ने पत्नी से रुपए की मांग की थी, मना करने पर उसने शराब के नशे में पत्नी पर केरोसिन उड़ेल कर आग लगा दी थी। तृतीय अपर सत्र न्यायधीश नोरिन निगम की कोर्ट ने मामले में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने बुधवार को दोषी करार देते हुए आरोपी पति सौरभ पटवा को उम्रकैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से पैरवी कर रहे एजीपी बलवीर सिंह ठाकुर ने बताया कि मालथौन के वार्ड नंबर 15 नया बाजार में 21 नवंबर 2018 की रात हीरेश पटवा को पति सौरभ पटवा ने केरोसिन का तेल डालकर जला दिया था। इलाज के दौरान हीरेश की मौत हो गई थी। बता दे की हीरेश की शादी 3 जून 2015 को हुई थी। उसकी एक बेटी है। पति सौरभ दहेज के 20 हजार रुपए की मांग करते हुए परेशान करता था। घटना के दिन हीरेश की बेटी का जन्मदिन था। आरोपी पति सौरभ नशे में घर पहुंचा, बिस्किट का पैकेट लाया था। वह पत्नी हीरेश से रुपए मांगने लगा। उसने देने से मना कर दिया। इसके बाद सौरभ ने बिस्किट के पैकेट को कुचल दिया। फिर घर में रखी केरोसिन पत्नी पर डाल दिया। केरोसिन नीचे गिरे बिस्किट पर भी गिरा। फिर सौरभ ने पहले बिस्किट में आग लगाई और उसे पत्नी पर फेंक दिया। इससे पत्नी के कपड़ों में आग लग गई और वह बुरी तरह झुलसी।उधर, शोर सुनकर परिवार वाले पहुंचे और हीरेश को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी सौरभ पटवा के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। इसी प्रकरण में बुधवार को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने धारा 302 में दोषी पाते हुए आरोपी पति सौरभ को उम्रकैद की सजा सुनाई।


By - sagar tv news
29-Jul-2021

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