सागर का इमरान Murder मामला आरोपी बबलू कमानी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज || SAGAR TV NEWS ||
सागर जिले के गोपालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत चर्चित हुए इमरान हत्याकांड मामले में आरोपी बनाये गए फरार भाजपा नेता बबलू कमानी की मुश्किल और बढ़ गयी है। जिला न्यायालय में लगाई गयी अग्रिम ज़मानत याचिका को एडीजे श्रीवास्तव की कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित पक्ष की तरफ से पैरवी जिला लोक अभियोजक रामकुमार अग्रवाल कर रहे थे उन्होंने इस पर आपत्ति ली थी। जिसके बाद जमानत याचिका को खारिज किया गया। गौरतलब है की बीते 30 जुलाई को सुबह के समय शुक्रवारी टौरी स्थित पानी की टंकी के पास पूर्व पार्षद और भाजपा नेता नईम खान के बेटे पीली कोठी दरगाह के अध्यक्ष इमराम उर्फ़ बादशाह खान की गोली मारकर ह्त्या की गयी थी। इसका मुख्य आरोपी जेल में है वहीँ इस हत्याकांड में भाजपा नेता बबलू कमानी को भी आरोपी बनाया गया था ,जिसके बाद वो लगातार फरार हैं उस पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया है।