जिला चिकित्सालय से रेफर पर अब बीएमसी नहीं बना सकेगा बहाना.कलेक्टर ने रेफर पंजीयन दर्ज करने के दिये आदेश, कहा कलेक्टर के औचक निरीक्षण के लिए रहैं तैयार
सागर- जिला चिकित्साल से बीएमसी रैफर मामले में लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी है । जिला चिकित्सालय अपने से बड़े और टर्सरी लेवल के बीएमसी में मरीजों को रैफर करता है मगर वहां के डॉक्टर रैफर मामलों को तवज्जों नहीं देते या वापस कर देते हैं । इस मामले में आज कलेकटर प्रीति मैथिल ने सभी विभागों की बैठक लेकर साफ कर दिया कि ये स्थिति अब नहीं चलेगी ।
सागर 10 जून 2019/ जिला चिकित्सालय से बुन्देलखण्ड महाविद्यालय चिकित्सालय सागर में मरीजों को रैफर करने एवं मरीजों के उपचार में आ रही समस्याओं तथा उनके निराकरण के संबंध में सोमवार को कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक की अध्यक्षता में बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय के सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, बीएमसी चिकित्सालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सागर, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक सागर एवं चिकित्सा महाविद्यालय एवं जिला चिकित्सालय के चिकित्सकगण मौजूद थे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि रैफर किये जाने वाले प्रकरणों के संबंध में विभागवार एक पंजी संधारित की जाये। उक्त पंजी रैफर किये जाने वाले मरीज की स्थिति, रैफर किये जाने वाले का कारण तथा रैफर करने वाले चिकित्सक का नाम अंकित रहेगा। इस हेतु एक्षल शीट पर एक प्रपत्र तैयार किया जाये एवं प्रपत्र पर साप्ताहिक रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर द्वारा एकजाई की जाये। रैफर एवं ओपीडी की जानकारी जिला चिकित्सालय से सिविल सर्जन द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय से संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक द्वारा तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्दों/प्रारंभ स्वास्थ्य केन्द्रों से संबंधित केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर को भेजी जायेगी। साप्ताहिक रैफरल रिपोर्ट एवं ओपीडी की जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कलेक्टर सागर को भेजी जायेगी एवं रैफर किये गए प्रकरणों की रेण्डमली समीक्षा कलेक्टर द्वारा की जायेगी।