पूर्व विधायक राम बाई को कोर्ट ने 3 माह सुनाई सजा, कलेक्टर से उलझना पड़ा महंगा
दमोह जिले के पथरिया से विधायक रही रामबाई को दमोह के तत्कालीन कलेक्टर के साथ अभ्रदता करने के मामले में एमपी/ एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाते हुए तीन माह की सजा और पांच सौ रुपए जुर्माना लगाया है। मामला 2022 का है जब दमोह के कलेक्टर एस.कृष्ण चैतन्य अपने कार्यालय में बैठे हुए थे, उसी दौरान पूर्व विधायक राम बाई पहुंची और शासकीय काम में अभ्रदता करते हुए कलेक्टर से बदतमीजी करने लगी। कलेक्टर ने इस मामले की दमोह कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई। दो साल से चल रहे केस की आज एमपी/ एमएलए न्यायाधीश विश्वेशरी मिश्रा ने सुनवाई की।
अभियोजन की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि दमोह के तत्कालीन कलेक्टर एस.कृष्ण चैतन्य के साथ सरेराह अभद्रता की थी। जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुए थे। कोतवाली थाना पुलिस ने इस मामले में चालान शीट जिला कोर्ट में पेश की। हाईकोर्ट के निर्देश पर बाद में यह मामला एमपी/ एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर हुआ। ट्रायल में कलेक्टर की भी गवाही हुई, जिसमें कलेक्टर ने बताया कि मेरे साथ यह घटना हुई थी।