हाई कोर्ट का बड़ा फैसला,12 साल पुरानी स्कूल बसों पर प्रतिबंध,सुरक्षा के लिए नए निर्देश जारी
इंदौर हाई कोर्ट ने 12 साल पुरानी स्कूल बसों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह फैसला 2018 में दिल्ली पब्लिक स्कूल याने डीपीएस की बस दुर्घटना में 4 बच्चों की जान जाने के बाद दायर की गई। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने इस हादसे के मद्देनजर स्कूल बसों के संचालन को सुरक्षित बनाने के लिए कई अहम निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे और हर बस में एक महिला और एक पुरुष स्टाफ सदस्य की नियुक्ति की जाएगी।
इसके अलावा, हर महीने बस स्टाफ का मेडिकल टेस्ट भी करवाना होगा, ताकि उनकी स्वास्थ्य स्थिति सुनिश्चित की जा सके। इंदौर हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 12 साल पुरानी स्कूल बसों का अब संचालन नहीं किया जाएगा, जिससे बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके। यह कदम बच्चों को सुरक्षित यात्रा की सुविधा प्रदान करने और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।