अंजलि एक्सीडेंट केस में लापरवाही बरतने वाले 11 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड, DCP को सौंपा नोटिस
Stvn Crime Desk दिल्ली के कंझावला में हुए अंजलि एक्सीडेंट केस के आरोपियों पर हत्या की धारा लगाई जाएगी। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को इस केस में 302 की धारा जोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही पुलिस की 3 PCR वैन और 2 पिकेट में ड्यूटी पर तैनात 11 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। मंत्रालय ने दिल्ली के DCP हरेंद्र कुमार को जांच में ढील बरतने के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा है। दरअसल, गृह मंत्रालय ने कंझावला मामले में दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि तीन पीसीआर वैन और दो पिकेट में ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मियों को निलंबित किया जाए। इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को पीसीआर वैन, जांच चौकी के पर्यवेक्षण अधिकारियों को अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया है। विशेष आयुक्त शालिनी सिंह की अध्यक्षता वाली जांच समिति द्वारा एक रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि 31 दिसंबर-एक जनवरी की दरमियानी रात पीड़िता अंजलि सिंह (20) की स्कूटी को कार ने टक्कर मारी थी और उन्हें घसीटते हुए 12 किलोमीटर तक ले गए थे जिससे उनकी मौत हो गई थी. उनका शव कंझावला में सड़क पर मिला था।