सागर माता-पिता की अभद्रता पर टोका तो कुल्हाड़ी से ली जान, न्यायालय ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद
सागर जिले के रहली थाना क्षेत्र में करीब दो साल पुराने सनसनीखेज मर्डर कांड में आखिरकार न्याय की मुहर लग गई है। जिला न्यायालय सागर की अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश देवड़ा की कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी राजेश पटेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला समाज में कानून के प्रति विश्वास को मजबूत करने वाला माना जा रहा है।
अभियोजन मीडिया प्रभारी एडीपीओ सौरभ डिम्हा ने बताया कि इस मामले की शुरुआत 21 दिसंबर 2023 को हुई थी। फरियादी रामकिशोर दुबे दोपहर करीब 2:30 बजे अपने घर से बाजार जाने के लिए निकले थे। उसी समय उनके घर के पास हरिकांत यादव के मकान में किराए से रह रहे आरोपी राजेश पटेल के माता-पिता से वह अभद्र भाषा में गाली-गलौज कर रहा था।
रामकिशोर दुबे ने जब मानवीयता दिखाते हुए राजेश पटेल को अपने माता-पिता से गाली देने से रोका, तो आरोपी बौखला गया। उसने पहले रामकिशोर के साथ भी गाली-गलौज की। विवाद बढ़ता देख रामकिशोर वहां से आगे निकल गए, लेकिन गुस्से में अंधा हो चुका आरोपी यहीं नहीं रुका। जब रामकिशोर गायत्री मंदिर के सामने पहुंचे, तभी पीछे से आरोपी राजेश पटेल हाथ में कुल्हाड़ी लेकर दौड़ता हुआ आया और अचानक उन पर जानलेवा हमला कर दिया। कुल्हाड़ी के वार से रामकिशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत रहली अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
घटना के बाद रहली थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्य और गवाह जुटाए और न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिन्हें अदालत ने स्वीकार किया। सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने राहत की सांस ली है, वहीं यह निर्णय समाज में यह संदेश देता है कि हिंसा और अपराध के लिए कानून सख्त है और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी।