सागर- पटवारी पर हम-ला करने वाले आरोपी को लंबी सजा, कई धाराओं में हुई जेल |SAGAR TV NEWS|
शासकीय काम करने के दौरान पटवारी पर कुल्हाड़ी और पत्थरों से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट न सजा का एलान किया है। आरोपी को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गयी है साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। मामला सागर जिले के मालथौन थाना क्षेत्र का है। जहां लौगर गांव में करीब डेढ़ साल पहले पटवारी पर जानलेवा हमला किया गया था। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शोएब खान की कोर्ट ने सभी धाराओं में आरोपी को सजा सुनाई है।
शासकीय अभियोजक बलवीर सिंह ठाकुर के मुताबिक मालथौन के लौगर गांव में 16 अगस्त 2024 को घटना हुई थी। जहां राजस्व महाअभियान के अंतर्गत गांव में शासन के निर्देशो पर लंबित राजस्व प्रकरणों को पूरा करने के लिए पटवारी हेमंत पवैया निवासी जागेश्वरी कॉलोनी बीना गांव पहुंचे थे। लौगर गांव के पातीखेड़ा रोड पर सरकारी काम कर रहे थे। तभी राजकुमार अहिरवार ने पीछे से उन पर कुल्हाड़ी और पत्थर से हमला कर दिया था। घायल पटवारी को तत्काल मालथौन सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
जहां से उन्हें सागर रेफर किया गया था। घटना के पीछे की वजह यह बताई गई थी कि आरोपी राजकुमार अहिरवार की बहन के पास पट्टे की जमीन थी और उसने कलेक्टर से पास करा कर अपनी जमीन को बेच दिया था। उसका भाई नहीं चाहता था कि जमीन बेची जाए। राजकुमार को यह शंका थी कि उसकी बहन की जमीन बिकवाने में पूरा हाथ पटवारी का है। इसी को लेकर राजकुमार ने पटवारी पर हमला कर दिया था।
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शोएब खान ने आरोपी राजकुमार अहिरवार को धारा 121(1), 4 साल की सजा 5 हजार जुर्माना, धारा 324(6) में 2 साल की सजा, एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 132 में एक साल की सजा, एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 296 में एक महीने की सजा और पांच सौ रुपए जुर्माना, धारा 221 में एक महीने की सजा साथ ही पांच सौ रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है।