जजों ने रोकी कांग्रेस विधायक की कार, हूटर लगा होने पर ठोक दिया 10 हजार जुर्माना !
एक कांग्रेस विधायक को अपने वाहन में हूटर लगाना भारी पड़ गया। न्यायाधीशों ने उनकी कार रोकी और वाहन पर अवैध तरीके से लगे हुए हूटर को निकाल दिया गया। साथ ही दस हजार रूपये का चालान भी किया गया। मामला एमपी के ग्वालियर जिले का है। दरअसल डबरा में पिछोर तिराहा और न्यायालय के सामने 4 न्यायाधीशों ने मोबाइल कोर्ट लगाकर सख्ती से ट्रैफिक नियमों की जांच की। इस दौरान कांग्रेस विधायक सुरेश राजे की स्कॉर्पियो में अवैध हूटर पाया गया। जिसे न्यायाधीशों के निर्देश पर तुरंत निकालवाया गया। साथ ही कांग्रेस विधायक की गाड़ी पर 10 हज़ार रुपए का जुर्माना किया गया। लेकिन विधायक के पास जुर्माने की राशि नहीं थी। उन्होंने फोन कर अपने बेटे को पैसे लेकर बुलाया और करीब आधा घंटे तक मौके पर खड़े रहने के बाद ही जुर्माना भरकर आगे बढ़े। इसको लेकर कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने बताया की शहर में उन्होंने कभी हूटर नहीं बजाया है। कई बार यात्रा के दौरान टोल टैक्स समेत अन्य जगहों पर लंबी लाइनों के चलते उन्हें हूटर का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन नियम अनुसार कार्रवाई है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। विधायक बोले की सबको नियमों का पालन करना चाहिए जो नियम तोड़ता है उस पर चालानी कार्रवाई होना चाहिए।
करीब चार घंटे तक चले इस अभियान में न्यायाधीश देवांश अग्रवाल, सृष्टि शाह, राजेश्वरी जर्मन और आयुषी अग्रवाल मौजूद थी। जहां 40 वाहनों के चालान काटे गए। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों से 60 हजार रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी वसूला गया।--