सागर- पिता-पुत्र ने छोटे भाई को पी-टा, शर्मिंदगी में दे दी जा-न, पिता-पुत्र को 5-5 साल की सजा
सागर जिले के खुरई में बड़े भाई ने ट्रेक्टर निकालने की बात को लेकर अपने छोटे भाई के साथ मारपीट कर दी। यही नहीं पत्नी और बेटे से भी पिटवाया। इसके बाद उसे ऐसा अपमानित किया की उसने घातक कदम उठा लिया था। मामले में अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पिता-पुत्र को पांच-पांच साल की सजा का एलान किया है। यह पूरी घटना खुरई शहरी थाना क्षेत्र के खेरा गांव में करीब ढ़ाई साल पहले घटनाक्रम हुआ था। इस मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने फैसला सुनाया।
अपर लोक अभियोजक बलवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि खुरई के खेरा गांव में खेत में से ट्रैक्टर निकलने को लेकर दो भाईयों गोंदेलाल अहिरवार और बाबूलाल अहिरवार में विवाद चलता था। 10 अक्टूबर 2023 को गोंदेलाल और उसके बेटे आसाराम ने बाबूलाल से मारपीट की थी। इसके बाद अगले दिन 11 अक्टूबर की सुबह भी गोेंदेलाल और उसका बेटा आसाराम जो बाबूलाल को उलाहना देने के लिए गए हुए थे। पिता-पुत्र ने ताने मारना शुरू दिया कि पिटाई के बाद भी बेशरम बना हुआ है। इस बात से आहत होकर वह अपमानित महसूस कर रहा था। जिसके चलते बाबूलाल ने बड़ा कदम उठा लिया था।
जब उसकी बेटी खेत पर काम करने पहुंची तो उसके पिता की डेड बॉडी खेत में ही पड़ी हुई थी। घटना स्थल पर ही गोेंदेलाल और उसका बेटा आसाराम खड़ा था। लड़की को देखकर दोनों भाग गए। बेटी के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संध्या मनोज श्रीवास्तव की कोर्ट ने आरोपी गोंदेलाल और उसके बेटे आसाराम द्वारा बाबूलाल को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने साथ ही उसके द्वारा घातक कदम उठाये जाने का जिम्मेदार मानते हुए पिता-पुत्र को धारा 306/34 में 5-5 साल की सजा के साथ 2-2 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।