गैस एजेंसी पर बड़ी कार्रवाई! 22.83 लाख का जुर्माना, स्टॉक में गड़बड़ी उजागर | SAGAR TV NEWS |
एमपी के आगर मालवा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कलेक्टर न्यायालय ने एक गैस एजेंसी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 लाख 83 हजार 984 रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई उपभोक्ताओं की शिकायत और जांच में सामने आई गंभीर अनियमितताओं के बाद की गई है। मामला गंगा इंडियन गैस एजेंसी से जुड़ा है। दरअसल, पिछले साल जुलाई में एक उपभोक्ता ने शिकायत की थी कि उसे गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं मिल रही, लेकिन उसके खाते में सिलेंडर की एंट्री हो रही है और सब्सिडी के मैसेज भी लगातार आ रहे हैं। इस शिकायत के बाद जिला आपूर्ति अधिकारी की टीम ने एजेंसी पर छापा मारा।
जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। अधिकारियों के अनुसार, एजेंसी संचालक उपभोक्ताओं को घर तक सिलेंडर पहुंचाने के बजाय गोदाम से ही वितरण कर रहा था, जबकि डिलीवरी चार्ज भी वसूला जा रहा था, जो नियमों के खिलाफ है। इतना ही नहीं, जांच के दौरान गैस गोदाम के स्टॉक में भारी गड़बड़ी पाई गई। करीब 150 से ज्यादा सिलेंडर स्टॉक से गायब मिले। इसके अलावा लगभग 800 सिलेंडरों से जुड़ी 22.83 लाख रुपए की राशि भी अनियमित तरीके से दर्ज पाई गई।
इन तथ्यों के आधार पर मामला कलेक्टर न्यायालय में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने एजेंसी को यह पूरी राशि शासन के खजाने में जमा करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि समय पर राशि जमा नहीं करने पर एजेंसी का लाइसेंस निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। वहीं, एजेंसी प्रबंधक अजय सोनी ने आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेंगे। जिला आपूर्ति अधिकारी पी.एल. मालवीय के अनुसार, उपभोक्ताओं के हितों से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यह कार्रवाई साफ संदेश देती है कि उपभोक्ता अधिकारों के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।