अवैध होर्डिंग्स पर हाईकोर्ट सख्त, 24 घंटे में हटाओ पोस्टर, नहीं तो होगी FIR | SAGAR TV NEWS |
मध्य प्रदेश में अब बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टरों पर सख्त कार्रवाई होगी। इंदौर हाईकोर्ट ने अवैध विज्ञापनों को लेकर प्रशासन को कड़े निर्देश जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर इन्हें हटाने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने साफ कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाए। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पूरे प्रदेश में अवैध होर्डिंग्स लगाने वालों में हड़कंप मच गया है। एमपी के इंदौर हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश में अवैध होर्डिंग्स और विज्ञापनों को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने बताया गया कि मध्य प्रदेश आउटडोर मीडिया रूल्स-2017 के तहत होर्डिंग्स लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया और वैध लाइसेंस की व्यवस्था है। इसके बावजूद कई राजनीतिक दल, संगठन और अन्य लोग बिना अनुमति शहरों में बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स लगाकर नियमों की खुलेआम अनदेखी कर रहे हैं।
मामले में पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट विशाल बाहेती ने बताया कि वैध एजेंसियां लाखों रुपये की लाइसेंस फीस जमा कर कानूनी प्रक्रिया का पालन करती हैं, लेकिन अवैध विज्ञापनों के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसे देखते हुए हाईकोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे के भीतर सभी अवैध होर्डिंग्स और पोस्टरों को हटाया जाए।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल पोस्टर हटाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि नियम तोड़ने वाले जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जाए। सुनवाई के दौरान वर्ष 2019 में तत्कालीन मुख्य सचिव द्वारा जारी उस सर्कुलर का भी उल्लेख किया गया, जिसमें सभी जिला कलेक्टरों और नगर निगम आयुक्तों को अवैध होर्डिंग्स हटाने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही जबलपुर हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों का भी हवाला दिया गया। हाईकोर्ट के इस सख्त रुख के बाद अब प्रदेशभर में प्रशासन की कार्रवाई तेज होने की संभावना है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में शहरों की सड़कों, चौराहों और सार्वजनिक स्थानों से अवैध पोस्टर और होर्डिंग्स हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा सकता है।