युवक के मोबाइल से वायरल न हो महिला का वीडियो इसलिए किया था मर्डर, 3 को आजीवन कारावास
युवक के मोबाइल में महिला का वीडियो होने और उसके वायरल होने की आशंका को लेकर युवक का बेरहमी से मर्डर किया गया था। दो साल बाद अब इस बहुचर्चित मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जहां तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा अर्थदंड भी लगाया गया। चर्चित मामला छतरपुर जिले का है। जहां जिला एवं स्तर न्यायालय ने फैसला सुनाया।
सरकारी वकील के मुताबिक ये मामला 2 मार्च 2024 का है। जहां राजनगर थाना क्षेत्र में सूचना मिली थी की एक खेत में युवक की डेड बॉडी पड़ी हुई है। जिसकी पहचान रामचरण पाल निवासी महाराजगंज के रूप में हुई थी। इस दौरान पुलिस ने जांच पड़ताल की और मौके से साक्ष्य जुटाए थे। जांच में सामने आया की मृतक के मोबाइल में एक महिला का वीडियो था। आरोपियों को आशंका थी की यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो सकता है। इसी को लेकर उन्होंने साजिश रची। रामचरण पाल को बहाने से खेत पर बुलाया, शराब पिलाने के बाद उसका मर्डर कर दिया था। बॉडी को खेत में फेंककर आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस पड़ताल में जुटी हुई थी। इसी दौरान कई अहम सुराग हाथ लगे। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों, मोबाइल फोन और अन्य तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। पर्याप्त सबूतों के आधार पर आरोपियों को दोषी पाया गया। जिनमें राहुल पाल, अभिषेक राजपूत और रवि कोरी शामिल हैं। जिन्हे आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई।------