Sagar - राजकुमार धनोरा को बड़ा झटका, मंत्री गोविंद राजपूत के खिलाफ लगाई चुनाव याचिका खारिज
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को बड़ी राहत देते हुए पूर्व सरपंच राजकुमार धनोरा द्वारा दायर चुनाव याचिका खारिज कर दी है।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान मंत्री राजपूत ने अपने चुनावी हलफनामे में संपत्ति संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई थी। मंत्री राजपूत ने अपने परिवार से संबंधित एक शिक्षा समिति की संपत्तियों का विवरण चुनावी शपथपत्र में शामिल नहीं किया। न्यायालय ने उपलब्ध अभिलेखों, तथ्यों और प्रावधानों का परीक्षण करने के बाद पाया कि लगाए गए आरोप चुनाव को निरस्त करने के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं करते।
सभी पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी। 6 दिन में यह दूसरा मौका है जब मंत्री राजपूत को समान प्रकृति के आरोपों में न्यायालय से राहत मिली हो। इससे पहले कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी नीरज शर्मा ने भी वर्ष 2023 के चुनावी हलफनामे में संपत्ति की जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 1 अगस्त को यह याचिका भी न्यायालय ने खारिज कर दी थी।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा यह सत्य की जीत है। मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था और न्यायालय के निर्णय ने एक बार फिर सत्य को स्थापित किया है। मेरे खिलाफ षड्यंत्र करने वालों के लिए न्यायालय का निर्णय एक करारा जवाब है। जनता के विश्वास और न्यायालय के निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लगाए गए आरोप पूर्णतः झूठे थे।