Sagar-ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर 50% तक सब्सिडी, जानिए आवेदन की पूरी प्रकिया
किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी कई योजनाएं संचालित कर रही हैं। इन योजनाओं के जरिए किसानों को कृषि यंत्रों और आधुनिक तकनीकों तक आसान पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और छोटे किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है उद्यानिकी विभाग के माध्यम से किसानों को मिनी ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों में पावर टिलर, वीडर पावर स्प्रेयर स्प्रिंकलर खरीद पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है।
बता दे कि 490000 की कीमत वाले मिनी ट्रैक्टर एससी एसटी और छोटे किसानों के लिए 50% अनुदान पर 245000 की सब्सिडी मिलेगी तो वही ढाई एकड़ से ज्यादा जमीन वाले किसानों को 40% सब्सिडी दी जाएगी.इसी तरह पॉवर टिलर र भी 50% अनुदान है 2 लाख की लागत वाले इस यंत्र पर एक लाख की सब्सिडी दी जा रही है. वहीं बड़े किसानों के लिए 40% अनुदान दिया जाएगा. इसी तरह Powered Knapsack sprayer/Powe -Operated Taiwan Sprayer लागत रूपये 20000/- प्रति यंत्र का 50% अनुदान रुपये 10000 रुपए दिया जा रहा है.
सागर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर पी एस बडोले बताते हैं कि किसी भी तरह के यंत्रों को खरीदने के लिए सबसे पहले किसान के लिए उद्यानिकी विभाग में इस लिंक के माध्यम से mpfsts.mp.gov.in की वेबसाइट ya portal पर पंजीयन करना होगा. पंजीयन करने के लिए आवश्यक और जरूरी डॉक्यूमेंट में एक पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक अकाउंट की फोटो कॉपी, खसरा की नकल की फोटो कॉपी आधार कार्ड की फोटो कॉपी, अगर एससी एसटी से हैं तो इसका जाति प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी इन डॉक्यूमेंट के आधार पर इस वेबसाइट पर पंजीयन कर सकते हैं इसके बाद आपको जिस योजना का लाभ लेना है उसे योजना पर जाकर चयन करना होगा