MP में नई तबादला नीति:पटवारी अपने होम टाउन की गृह तहसील में नहीं कर सकेंगे नौकरी
मध्य प्रदेश में पटवारी अपने होम टाउन की गृह तहसील में पदस्थ नहीं हो सकेंगे। राजस्व विभाग ने पटवारियों के लिए नई तबादला व्यवस्था तय की है। इसमें बताया गया है कि पटवारी का पद जिला स्तर का माना जाता है, इसलिए यह नियम लागू किया गया है।
जिले में जितने पद स्वीकृत हैं, उससे ज्यादा या आरक्षण के नियमों के खिलाफ कोई पोस्टिंग नहीं होगी। इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने अफसरों और कर्मचारियों के लिए तबादला नीति बनाई थी, अब खास तौर पर पटवारियों के लिए अलग से नियम बनाए गए हैं।
नई व्यवस्था के तहत *जो पटवारी 16 फरवरी 2024 को घोषित 2022 परीक्षा के रिजल्ट से पहले भर्ती हुए हैं, वे ही दूसरे जिले में जाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।* *जिन पटवारियों पर लोकायुक्त में आपराधिक केस चल रहे हैं, वे तबादला के लिए अपात्र माने जाएंगे।*
*एक बार जब पटवारी को कोई जिला दिया जाएगा, तो उसे उसी जिले में ड्यूटी करनी होगी।* अगर किसी पटवारी ने *दूसरे जिले में जाना चाहा, तो वहां उसी वर्ग का खाली पद होना जरूरी होगा*। साथ ही *आरक्षण नियमों और जिला स्तर के रोस्टर का पालन करना भी अनिवार्य रहेगा।*