सरकार ने सरपंचो को दिए पंचायतो के अधिकार, जारी किए आदेश || SAGAR TV NEWS ||
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त हो जाने के बाद अब ग्राम पंचायत का संचालन पहले की तरह प्रधान और सचिव ही करेंगे। इसको लेकर राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत ग्राम पंचायतों में बैंक खातों का संचालन पूर्व की तरह पंचायत सचिव और सरपंच (प्रधान प्रशासकीय समिति) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। इसी तरह जनपद और जिला पंचायतों में भी प्रधान प्रशासकीय समिति पूर्व की तरह कार्य करते रहेंगे। पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायतों के संचालन के लिए फैसला किया है।