सागर में दहेज को लेकर पत्नी की जान लेने के मामले में पति समेत सास को 7 साल की सजा || SAGAR TV NEWS |
सागर जिले के खुरई न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में एक फैसला सुनाया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार निगम ने बांदरी थाने के छोटी बीजरी गांव में हुई दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति रामदास अहिरवार व सास शांतिबाई अहिरवार को धारा 304-बी में 7 साल की कैद, 5 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 498-ए में 2 साल की कैद, 2 हजार रुपए अर्थदंड और धारा 4 दहेज एक्ट में 1 साल की कैद, एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अभियाेजन के वकील एजीपी बलवीर सिंह ठाकुर ने बताया कि बांदरी थाने के छोटी बीजरी गांव में 4 जनवरी 2019 को मृतिका जयंती अहिरवार ने घर में फांसी लगा ली थी। जिससे उसकी मौत हो गई। मायके पक्ष के लोगों के मुताबिक ससुराल वाले दहेज के लिए जयंती को परेशान कर रहे थे। वह उससे रुपए लाने की मांग करते थे। इस कारण उसने फांसी लगा ली। पुलिस ने मामला जांच के बाद न्यायालय में पेश किया। जहां न्यायाधीश ने सास और पति को सजा सुनाई है।