सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव !
मंगलवार को पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आयी। जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। इसके बाद कांग्रेस भाजपा के नेता एक दूसरे को निशाने पर ले रहे हैं। दरअसल न्यायालय ने जया ठाकुर और सैयद जाफर की याचिका पर फैसला सुनाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को 2 हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि तय शर्तों को पूरा किए बिना ओबीसी आरक्षण नहीं मिल सकता। अभी सिर्फ एससी/एसटी आरक्षण के साथ ही स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव संपन्न कराने होंगे। कोर्ट ने स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार की सर्वेक्षण रिपोर्ट को अधूरा माना है। इसलिए अब स्थानीय चुनाव 36% आरक्षण के साथ ही होंगे। इसमें 20% एसटी और 16% एससी का आरक्षण रहेगा। जबकि शिवराज सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण के साथ राज्य में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव कराने की बात कही थी। इसीलिए चुनाव अटक गए थे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी।-