सागर जिला उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग ने सेवा में कमी मामले में फैसला सुनाया है ,इसमें एक किसान की सोयाबीन की फसल खराब होने पर संबंधित बीमा कंपनी को 52000 रूपये की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है। बता दें कि परिवादी अनिल दुबे की रानीपुरा में कृषि भूमि है उसने साल 2017 में सोयाबीन की फसल की बोबनी की थी जिसका प्रीमियम 1200 रूपये था यह रकम केसीसी खाते से काट कर विपक्षी को भुगतान कर बीमा कराया था, परिवादी की सोयाबीन की फसल खराब हो गई, लेकिन संबंधित बैंकों ने क्लेम देने से इनकार कर दिया, जिस पर किसान ने अधिवक्ता संतोष सोनी के माध्यम से दावा पेश किया था अब उपभोक्ता आयोग ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाया है।