सागर-दो साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी को सुनाया 7 साल का सश्रम कारावास
दो साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी को सुनाया 7 साल का सश्रम कारावास
दो साल पुराने रेडियम कटर से प्राणघातक हमला करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 7 साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से 7 हजार रुपये की राशि प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया। सागर जिला न्यायालय की सप्तम जिला न्यायाधीश किरण कोल की अदालत ने आपराधिक प्रकरण में ये फैसला सुनाते हुए आरोपी राजा उर्फ बुंदेला रजक को सजा सुनाई। इस प्रकरण में अपर लोक अभियोजक एम डी अवस्थी के मुताबिक सिविल लाइन निवासी अरविंद ठाकुर 17 जनवरी 2020 को अपनी पत्नी के साथ शादी समारोह में शामिल होने तिलकगंज स्थित एक होटल गए थे। वहां से वो अपनी कार पार्क कर अपने दोस्त को छोड़ने सरकारी बस स्टैंड गए हुए थे। तभी आरोपी राजा बुंदेला वहां पहुंचा जिसने उसकी पत्नी रंजना ठाकुर से कार हटाने को कहा फोन लगाने पर उनके पति वहां पहुंचे। तो आरोपी उसके पति से गाली गलौच करते हुए गाड़ी हटाने का कहने लगा। अरविंद के विरोध करने पर राजा ने रेडियम कटर से उसके गले पर जानलेवा हमला कर वहां से भाग गया था। जिसके बाद सागर जिला न्यायालय की सप्तम जिला न्यायाधीश किरण कोल की अदालत ने ये फैसला सुनाया।--------