सागर-UBI के घूसखोर मैनेजर को 4 साल की जेल || SAGAR TV NEWS ||
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के घूसखोर मैनेजर परमेश्वर सिंह को 4 साल और उसके दलाल राजेंद्र सिंह को 3 साल की सजा
सागर। खुरई के तत्कालीन बैंक मैनेजर परमेश्वर सिंह ने वर्ष 2016 में किसान राजेश यादव के केसीसी कार्ड बनाने के एवज में 7000 रु की रिश्वत की मांग की थी। वह ₹5000 की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त के द्वारा रंगे हाथों पकड़े गए थे। उन्होंने अपने दलाल राजेश सिंह के माध्यम से रिश्वत की राशि प्राप्त की थी ।इस मामले में विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त आलोक मिश्रा ने आरोपी परमेश्वर सिंह को दोषी पाते हुए धारा 13 में 3 साल की सजा 5000 का अर्थदंड वहीं धारा 13 1D(2) में 4 वर्ष की सजा और ₹5000 के जुर्माने से दंडित किया है .वहीं दलाल राजेंद्र सिंह को धारा 12 में दोषी पाते हुए 3 वर्ष का कारावास और ₹5000 का जुर्माना लगाया है इन मामलों में अर्थदंड ना जमा करने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है