सागर-कुल्हाड़ी से पडोसी को निपटाने वालों को जिंदगी जेल में कटेगी
सागर में हत्यारों को उम्रक़ैद पड़ोसी की कुल्हाड़ी से की थी हत्या
सागर-कुल्हाड़ी से पडोसी को निपटाने वालों को जिंदगी जेल में कटेगी
सागर जिले की सुर्खी थाना क्षेत्र में हुए मर्डर के मामले में 17 महीने बाद कोर्ट का फैसला आया है जिसमें दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है । बता दें कि 20 अप्रैल 2021 को मकान की दीवार बनाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। जिसमें एक पक्ष के 3 लोगों ने सामने वाले मोहन पर कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर घायल कर दिया था। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया इसके बाद पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था और फिर चालान पेश किया जिसके बाद गवाह और सबूत जुटाए गए मामले की पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश सिंह राणा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है जिसमें आरोपी नितेश कुर्मी और भागीरथ पूर्वी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है मृतक मोहन पर नितेश और भागीरथ ने कुल्हाड़ी से हमला किया था जिसकी वजह से उसकी जान चली गई थी