सागर-बिना हेलमेट पकड़े जाने पर होगा केस दर्ज, प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती || SAGAR TV NEWS ||
अगर आप दो पहिया वाहन लेकर घर से निकल रहे हैं और हेलमेट नहीं लगाए हैं तो केस दर्ज हो सकता है, इसलिए सावधान हो जाएं क्यों कि सागर कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा धारा 144 के तहत एक आदेश जारी किया गया है जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी । कलेक्टर ने 10 बिंदुओं वाला आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में सभी कर्मचारियों को बिना हेलमेट के कार्यालयों में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया जिले के सभी स्कूल कॉलेज के प्राचार्य को निर्देशित किया गया है कि उनके स्कूल या कॉलेज में वाहन से आने वाले बच्चे और उनके अभिभावक बिना हेलमेट के प्रवेश ना दें पेट्रोल पंप पर भी जिस वाहन चालक के पास हेलमेट ना हो उसे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा ग्राम पंचायत नगर पंचायत या अन्य क्षेत्रों में जहां पर वाहनों की पार्किंग व्यवस्था है वहां बिना हेलमेट बालों को पार्किंग की सुविधा नहीं दी जाएगी । बता दें कि हाई कोर्ट के निर्देश पर 6 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है प्रशासन का ऐसा मानना है कि अगर बाइक चालक हेलमेट लगाए रहेंगे तो कैजुअल्टी कम होंगी क्योंकि ज्यादातर जो भी सड़क हादसे सामने आते हैं उनमें दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के पाए जाते हैं और सिर में चोट आने की वजह से उनकी जान तक चली जाती है पुलिस के बाद अब जिला प्रशासन भी इसमें आगे आ गई है