पुरानी रंजिश के चलते धारदार हथियार और लाठी डंडों से मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को चार-चार साल के सजा का एलान किया गया है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। मामला सागर का है। जहां प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश दिनेश सिंह राणा की न्यायालय ने ये फैसला सुनाया। बताया गया की घटना 17 जून 2021 को सागर के कैंट थाना इलाके में हुई थी। जहां मुकेश डुमार,राकेश डुमार और आयुष डुमार ने फरियादी केशव प्रसाद के साथ रात के समय आरटीओ ऑफिस के पीछे पुरानी रंजिश के चलते मुकेश ने केशव पर हथियार से हमला किया। उसे आँख के नीचे चोट आई थी। वहीं राकेश और आयुष ने लाठी से मारपीट कर उसे घायल किया था। शिकायत के बाद मामला कोर्ट पहुंचा। जहां न्यायालय ने 25 नवंबर 2022 को निर्णय देते हुए फरियादी केशव को तीनों आरोपियों द्वारा अलग-अलग जगह चोट पहुँचाना पाया। और अभियुक्तों को दोषी पाते हुए मुकेश को धारा 326 भारतीय दंड संहिता और बाकी दो आरोपियों को भी दोषी मानते हुए मुकेश, राकेश और आयुष को चार चार साल का कारावास और पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने की।
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