भगवान बिरसा मुंडा और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

राज्य शासन के जनजाति कार्यविभाग के माध्यम से म.प्र. आदिवासी वित्त और विकास निगम को वित्तीय वर्ष 2022-23 में भगवान बिरसा मुंडा योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना, वित्त पोषण योजना के अंतर्गत इच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु जिले को भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना में तथा टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना योजनांन्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक, युवतियों को उद्योग (विनिर्माण) ईकाई के लिए राशि 1 लाख से 50 लाख रूपये तक एवं सेवा ईकाई तथा खुदरा व्यवसाय हेतु 1 लाख से 25 लाख रूपये तक की ऋण राशि बैंक के माध्यम से उपलब्ध होगी। योजनान्तर्गत बैंक द्वारा वितरित, शेष ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) और गारंटी राशि शासन के द्वारा देय होगी। आवेदन की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य हो और शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपये से अधिक न हो। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों को राशि दस हजार रूपये से 1 लाख रूपये तक की परियोजना के लिए ऋण राशि बैंक के माध्यम से उपलब्ध होगी। योजनांन्तर्गत बैंक द्वारा वितरित शेष ऋण पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 5 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) एवं गारंटी राशि शासन द्वारा देय होगी। आवेदन की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के मध्य हो आवेदन आयकर दाता न हो। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्ता पोषण योजना लाईन विभागों के मापदण्डों के अनुसार प्राप्त अधिकतम राशि 2 करोड़ रूपये तक के ऐसे परियोजना प्रस्ताव जो कि लाईन विभाग की प्रचलित किसी भी योजना, परियोजना में वित्त पोषित किया जाना संभव न हो तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए किया जाना अत्यंत उपयोगी एवं आवश्यक हो एवं परियोजना अंतर्गत कम से कम 50 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग के हो जिनका गरीबी रेखा के नीचे होना आवश्यक नहीं है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के इच्छुक युवक-युवतियां samast.mponline.gov.in पोर्टल के माध्यम से म.प्र; आदिवासी वित्त एवं विकास निगम में आवेदन कर आवेदन पत्र की एक प्रति कार्यालय कलेक्टर जनजाति कार्य विभाग कलेक्ट्रेट परिसर में जमा करना अनिवार्य है।


By - sagartvnews
05-Dec-2022

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